नाबालिग बालिका का रास्ता रोककर छेडछाड करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार
जांजगीर-चांपा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22/10/24 को शाम 07/00 बजे के आस पास आरोपी बसंत लहरे अपने घर के पास गली में अकेला था। उसी समय पीडिता वहां से गुजरी तो आरोपी द्वारा सूनेपन का फायदा उठाकर नाबालिक बालिका का रास्ता रोकर उसे बेईजत्ती करने के नियत से छेडखानी करने लगा पीड़िता चिल्लाई तो आरोपी भाग गया कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 506/24 धारा 126(2),74 बीएनएस 12 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में आरोपी बसंत लहरे उम्र 35 वर्ष निवासी कोटमीसोनार थाना अकलतरा को उसके सकुनत से पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबध में पूछताछ किया तो जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 24.10.2024 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया ।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मणीकांत पाण्डेय थाना प्रभारी पामगढ़, सउनि के के कोशले, प्र.आर. शरीफुद्दीन, आरक्षक अजय भानु का सराहनीय योगदान रहा।