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दीपावली पर 85 पटाखा दुकानों के लिए शासन की एडवाइजरी जारी - Somanshu News

दीपावली पर 85 पटाखा दुकानों के लिए शासन की एडवाइजरी जारी

दीपावली पर 85 पटाखा दुकानों के लिए शासन की एडवाइजरी जारी

रायगढ : दीपावली त्योहार को कुछ ही दिन शेष बचे है ऐसे में शहर के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में पटाखा दुकानें लगना शुरू हो गई है।जिसको देखते हुए पटाखा व्यापारीयो के लिए शासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है।इस बार 85 पटाखा की दुकानें लगेगी।

दीपावली के त्योहार में लगने वाले पटाखा की दुकानें रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में बनकर लगभग तैयार हो गई है।इस बार कुल 85 दुकानें बनाई गई है।अभी शासन की तरफ से दुकान का संचालन हेतु अस्थाई अनुमति आना बाकी है।फिलहाल इस बार पटाखा व्यापारियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।पटाखा दुकान को लेकर शासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। जिले में संचालित समस्त स्थायी/अस्थायी पटाखा दुकानों में आग लगने से बचाव हेतु अग्निशमन विभाग, रायगढ़ द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है।

जांच के दौरान उक्त नियमों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।इसके तहत पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैम्प गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिश बाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए।

विद्युत तारों में ज्वांइट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वत: बंद हो जाए। दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाईटेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलो ग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यन्त्र होना चाहिए इसकी मार का क्षमता 06 फिट की होती हैं। दुकानों के सामने कुछ अन्तराल में 200 लीटर्स क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बल्लियों के साथ होना चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाईक/कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए।

 


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