WordPress database error: [Out of range value for column 'id' at row 1]
INSERT INTO `GUVAl_visitors_stat` (`time`, `ip`) VALUES ('1742339093', '18.97.14.86')

शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षक पर गिरी गाज, कलेक्टर की अनुशंसा पर हुए निलंबित… - Somanshu News

शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षक पर गिरी गाज, कलेक्टर की अनुशंसा पर हुए निलंबित…

शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षक पर गिरी गाज, कलेक्टर की अनुशंसा पर हुए निलंबित…

बलौदाबाजार :  शराब पीकर स्कूल पहुंचने वाले प्रभारी प्राचार्य परमेश्वर सिंह सेन को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बाबत आदेश भी जरी किया गया है।

‘कल विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से मिली जानकारी अनुसार वि.खं. बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम गिंदोला के शाउमावि में प्रभारी प्राचार्य के रूप पदस्थ परमेश्वर सिंह सेन (मूल पद व्याख्याता) को कलेक्टर दीपक सोनी की अनुशंसा पर तत्काल प्रभाव से निलबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बलौदाबाजार- भाटापारा निर्धारित किया गया है। साथ ही निलंबन अवधि में संबंधित को नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी जिला बलौदाबाजार- भाटापारा के पत्र क्रमांक/शिकायत/जांच/निल. प्रस्ताव/4039, 18 जून के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार परमेश्वर सिंह सेन, प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता), शा.उ.मा.वि., गिंदोला, वि.खं. बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा के विरूद्ध 18.जून 2024 को विद्यालय में शराब पीकर पड़े होने संबंधी वीडियो सहित प्राप्त शिकायत की विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वि.खं. बलौदाबाजार द्वारा विद्यालय पहुंच कर जांच की गई। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार के विद्यालय पहुंचने से पूर्व सेन बिना किसी को सूचित किये अपनी बाईक एवं मोबाईल विद्यालय में छोड़कर ही चले गये।

विद्यालय में उपस्थित ग्राम पंचायत गिंदोला के सरपंच,ग्रामवासियों सकुल शैक्षिक समन्वयक, विद्यालय में पदस्थ शिक्षको, लिपिकों एवं सफाई कर्मचारी ने अपने लिखित बयान में परमेश्वर सिंह के द्वारा विद्यालय में अधिकांशतः शराब पीकर आने एवं अध्यापन कार्य नहीं करने का उल्लेख किया गया है। जिस आधार पर सेन निलंबित करने की अनुशंसा की गई थी।

गौरतलब है की उक्त कार्रवाई छ.ग.सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के नियम-3 के विपरीत है । अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के तहत की गई है।’


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *