महासमुंद एसपी को हाईकोर्ट का नोटिस: आदेश के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दिया, अब कोर्ट ने तत्काल मांगा जवाब

महासमुंद एसपी को हाईकोर्ट का नोटिस: आदेश के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दिया, अब कोर्ट ने तत्काल मांगा जवाब

बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ के महासमुंद एसपी आशुतोष सिंह को हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब मांगा है। रायपुर निवासी कांस्टेबल नरेंद्र यादव ने नियुक्ति आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 90 दिन के भीतर नियुक्ति देने का आदेश जारी किया था। लेकिन दिन बीत जाने के बावजूद एसपी ने कांस्टेबल को बहाल नहीं किया।

जानकारी के अनुसार, रायपुर निवासी नरेन्द्र यादव को महासमुन्द में पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर रहते हुए सेवा से पृथक कर दिया गया था। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के पश्चात छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 21 फरवरी 2025 को सेवा से पृथक करने का आदेश निरस्त करते हुए सेवा में बहाल करने का आदेश दिया था। लेकिन 90 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी महासमुंद एसपी आशुतोष सिंह ने उन्हें आरक्षक पद पर ज्वाईनिंग नहीं दी। जिससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता नरेन्द्र यादव ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने दिया यह तर्क
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वाति कुमारी ने कोर्ट में तर्क दिया कि, उच्च न्यायालय के आदेश का पालन ना कर पीड़ित पक्षकार को लगातार प्रताड़ित एवं परेशान किया जाता है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध 6 माह का कारावास या 2000 रुपए, जुर्माना या दोनों दण्ड एक साथ दिए जाने का प्रावधान किया गया था।


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