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खरीफ 2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक - Somanshu News

खरीफ 2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक

खरीफ 2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक

सक्ती, 21 जुलाई 2025 :  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2025 हेतु राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। खरीफ फसलों के लिये बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 नियत की गई है। जिले के लिये खरीफ मौसम में धान सिंचित व असिंचित, मक्का, उड़द और मूंगफली फसल को अधिसूचित किया गया है। धान एवं मक्का फसल के लिये ग्राम को इकाई क्षेत्र लिया गया है तथा उड़द और मूंगफली फसल के राजस्व निरीक्षक मण्डल क्षेत्र को इकाई माना गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भूधारक कृषक, बटाईदार व वनप‌ट्टाधारी कृषक ले सकते है। जिला सक्ती में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड को अनुबंध किया गया है।

कलेक्टर के द्वारा सभी पात्र कृषकों को फसल बीमा का लाभ लेने के लिये अपील की गई है। बीमांकित राशि धान सिंचित के लिये 24000 रू. रूपये तथा धान असिंचित के लिये 17200 रू. प्रति एकड है तथा कृषकों के लिये प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत् है। धान सिंचित के लिये 480 रू. प्रति एकड तथा धान असिंचित के लिये 344 रू. प्रति एकड़ प्रीमियम राशि जमा करना होगा।

इसी प्रकार मक्का फसल के लिए 14400 रू., उड़द के लिए 8800 रू. और मूंगफली के लिए 16800 रू. प्रति एकड़ बीमांकित राशि निर्धारित की गई है तथा प्रीमियम राशि मक्का के लिए 288 रू., उड़द के लिए 176 रू. और मूंगफली के लिए 336 रू. प्रति एकड़ जमा करना होगा। उप संचालक कृषि सक्ती ने बताया कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि की स्थिति में फसल बीमा किसानों के लिए बेहतर विकल्प होता है। इस वर्ष मौसम को देखते हुए सभी किसानों को फसल बीमा अवश्य ही कराना चाहिए ताकि जोखिम की स्थिति में आर्थिक क्षति न होने पाये। गत वर्ष 2024 खरीफ फसल में कुल 21538 कृषकों के द्वारा बीमा कराया गया था। जिसमें कुल 302 कृषकों को फसल क्षति की स्थिति में कुल 21,21,189 रूपये का दावा भुगतान किया गया है। इस वर्ष भी बीमा के लिये किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सेवा सहकारी समिति या बैंक से सीधा सम्पर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर / संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते हैं।


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