अंग्रेजों के बनाए कानून आज से निरस्त हुए, नए आपराधिक कानूनों पर बोले गृहमंत्री अमित शाह
नई दिल्ली : देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने मीडिया से बातचीत की और नए कानूनों से होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के बनाए गए कानून खत्म हो चुके हैं। अब देश में नए कानून लागू हो रहे हैं, जिनमें आरोपी को सजा देने की बजाय पीड़ित को न्याय देने पर ज्यादा जोर दिया गया है।
ये धाराएं बदलीं
अपराध | पहले (IPC की धारा) | अब (BNS की धारा) |
---|---|---|
मर्डर | 302 | 103 |
ठगी | 420 | 318 |
रेप | 376 | 64 |
चोरी | 379 | 303 |
राजद्रोह | 124 | 152 |
आपराधिक षणयंत्र | 120-B | 61 |
दहेज हत्या | 304-B | 80 |
धोखाधड़ी | 420 | 318 |
अमित शाह ने कहा कि नए कानून भारत की संसद ने बनाए हैं। नए कानून से ट्रायल में कमी आएगी। पुरानी धाराएं हटाकर नई धाराएं जोड़ी गई हैं, अब दंड की जगह न्याय पर जोर है। भारतीय कानून के अनुसार अब तक भारतीय दंड संहिता के अनुसार हर अपराधी को सजा मिलती थी। यह दंड संहिता 1860 में बनी थी। वहीं, अब भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा मिलेगी, जिसको पिछले साल ही संसद की मंजूरी मिली। भारतीय दंड संहिता (IPC) csx 511 धाराएं थीं। वहीं, भारतीय न्याय संहिता (BNS) में 358 धाराएं हैं।