पटवारियों के ट्रांसफर आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, बोले- तबादला नियम विरुद्ध है

पटवारियों के ट्रांसफर आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, बोले- तबादला नियम विरुद्ध है

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पटवारियों के तबादले को नियम विरुद्ध होने का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि विभाग चाहे तो नियमों के अनुसार प्रक्रिया कर सकता है। पटवारी अनुराग शुक्ला, सनद कुमार विश्वास सहित अन्य का 30 सितंबर 2022 को अवर सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया था।

वही पटवारियों ने नियमो का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि, पटवारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर हैं। उनकी वरिष्ठता जिले के आधार पर रहती है। जिले से बाहर अगर उनका स्थानांतरण किया जाता है तो वरिष्ठता सूची में वे निचले क्रम में हो जाएंगे। साथ ही भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही स्थानांतरण का अधिकार है। पूर्व में कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी थी।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *