दिल्ली शराब नीति केस, BRS नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली शराब नीति केस, BRS नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली :  दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार औ मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े मामलों में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (BRS) लीडर के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 अगस्त) को जमानत दे दी।

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस केस में जांच पूरी हो चुकी है। ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। के कविता 5 महीने से जेल में बंद हैं। महिला हैं और PMLA के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेशों में कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए।

तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ED ने 15 मार्च को हैदराबाद से अरेस्ट किया था। इसके बाद CBI ने उन्हें 11 अप्रैल को कस्टडी में लिया था।

इससे पहले के कविता 1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए गई थीं। कोर्ट ने कहा था कि वो मुख्य आरोपी हैं और जांच अभी अहम मोड़ पर है। अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त हाईकोर्ट के इस फैसले का भी जिक्र किया और उस पर टिप्पणी की।

दिल्ली शराब नीति केस में जमानत पाने वाली के कविता तीसरी बड़ी पॉलिटिकल लीडर हैं। उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को इस केस में जमानत दी है।


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