हटाए जा सकते हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट के एक मंत्री, हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी, जानें क्या हैं नियम ?

हटाए जा सकते हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट के एक मंत्री, हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी, जानें क्या हैं नियम ?

 छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है. यहां विष्णु कैबिनेट के 14 मंत्रियों में से एक मंत्री हटाए जा सकते हैं. इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी चल रही है. इसके साथ ही इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है.

20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों ने ली है शपथ

दरअसल छत्तीसगढ़ में हालही में कैबिनेट का विस्तार हुआ है. 3 नए मंत्री बनाए गए हैं. तीनों मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी 20 अगस्त को हो गया है. इसके बाद छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 से 14 हो गई है. इस बढ़ी संख्या के बाद इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि एक मंत्री को हटाया जा सकता है. इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाने की भी तैयारी की जा रही है.

बताया जा रहा है कि ये याचिका राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से लगाई जा सकती है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हाईकोर्ट के वकीलों से चर्चा हो रही है. हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से कैबिनेट में 14 मंत्री में से एक को हटाने को लेकर याचिका लगाने की चर्चा चल रही है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ,पूर्व विधि मंत्री मोहम्मद अकबर से भी चर्चा की खबर है.

ये है नियम

दरअसल नियमानुसार विधानसभा में मंत्रिमंडल के सदस्य कुल सीटों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं. छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं. मंत्रिमंडल का प्रतिशत 13.50 है. छत्तीसगढ़ में तीन नए मंत्रियों के शपथ के बाद मंत्रिमंडल की कुल संख्या 14 हो गई है जो 15 प्रतिशत से अधिक है. ऐसे में भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का हवाला देकर याचिका लगाई जा सकती है.

नेता प्रतिपक्ष ने भी लिखा है पत्र

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत मंत्रिमंडल से एक मंत्री की संख्या कम करने के लिए राज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं. डॉ महंत ने भी संविधान के अनुच्छेद का हवाला देते हुए 14 सदस्यों के मंत्रिमंडल की संख्या को नियम विरुद्ध बताया था.


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