नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 29 साल की कड़ी सजा, पामगढ़ पुलिस की प्रभावी जांच लाई रंग
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 29 साल की कड़ी सजा, पामगढ़ पुलिस की प्रभावी जांच लाई रं

जांजगीर-चांपा:पामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी भुवनेश्वर कश्यप को न्यायालय ने 29 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय अपर सत्र न्यायालय FTSC (पॉक्सो) जांजगीर द्वारा सुनाया गया है।
क्या था पूरा मामला?
थाना पामगढ़ क्षेत्र के आरोपी भुवनेश्वर कश्यप ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन अनाचार किया था। पीड़िता की शिकायत पर पामगढ़ थाने में 19 सितंबर 2025 को अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
थाना पामगढ़ क्षेत्र के आरोपी भुवनेश्वर कश्यप ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन अनाचार किया था। पीड़िता की शिकायत पर पामगढ़ थाने में 19 सितंबर 2025 को अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
पुलिस की मुस्तैदी और कड़ी पैरवी
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिन्हा ने तत्परता से कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को त्वरित गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कोर्ट में वैज्ञानिक व अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। पुलिस की इसी प्रभावी विवेचना (जांच) को आधार मानते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और विभिन्न धाराओं के तहत कुल 29 साल के कठिन कारावास की सजा से दंडित किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिन्हा ने तत्परता से कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को त्वरित गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कोर्ट में वैज्ञानिक व अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। पुलिस की इसी प्रभावी विवेचना (जांच) को आधार मानते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और विभिन्न धाराओं के तहत कुल 29 साल के कठिन कारावास की सजा से दंडित किया।
इस बड़ी सफलता पर जांजगीर-चांपा पुलिस की मुस्तैदी और निरीक्षक मनोहर सिन्हा की उत्कृष्ट कार्यशैली की सराहना की जा रही है।
