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आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे - Somanshu News

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे

दिल्ली :  दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। 18 महीने बाद जैन के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

कोर्ट ने कहा, “जैन ने करीब 18 महीने तक जेल में रहकर सजा काटी है। वे लंबे वक्त से जेल में हैं और ट्रायल जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है।” कोर्ट ने अपने फैसले में मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में शीघ्र सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था। हालांकि, कोर्ट ने जैन के देश से बाहर जाने पर रोक लगाई है।

पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर कुछ शर्तों के साथ जैन को 6 हफ्ते की जमानत दी थी। लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद उनकी जमानत अवधि बढ़ती रही और वे करीब 10 महीने तक जेल से बाहर रहे। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अवधि और बढ़ाने से इनकार करते हुए जैन को तुरंत आत्मसमर्पण करने को कहा था।

जैन को जमानत मिलने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘इनका कसूर क्या था? इनके यहां कई कई बार रेड हुई। एक पैसा भी नहीं मिला। इनका कसूर सिर्फ़ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और गरीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन भगवान हमारे साथ है। आज ये भी रिहा हो गए।’

क्यों गिरफ्तार किए गए थे जैन?

जैन पर आरोप है कि उन्होंने अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर 2011-12 में 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 में 4.63 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 4 फर्जी कंपनियां बनाई थीं। जैन पर आय से अधिक संपत्ति का भी आरोप है, जिसके बाद अप्रैल, 2022 में उनकी 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। मामले में पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच की और बाद में ED ने मुकदमा दर्ज किया।

ED ने आरोप लगाया था कि जैन को जेल में कई सुविधाएं मिल रही हैं। ED ने कहा था कि जैन को मसाज समेत सभी सुविधाएं मिल रही हैं और उनकी पत्नी पूनम जैन उनसे मिलने जेल की कोठरी में आती हैं, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा जैन जेल में बंद मामले के दूसरे आरोपियों से भी मिल रहे हैं। बाद में तिहाड़ जेल के अधीक्षक अजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया था।


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