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CMO समेत 5 सस्पेंड: भ्रष्‍टाचार के मामले में नगरीय प्रशासन विभाग की बड़ी कार्यवाही - Somanshu News

CMO समेत 5 सस्पेंड: भ्रष्‍टाचार के मामले में नगरीय प्रशासन विभाग की बड़ी कार्यवाही

CMO समेत 5 सस्पेंड: भ्रष्‍टाचार के मामले में नगरीय प्रशासन विभाग की बड़ी कार्यवाही

रायपुर :  नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर पंचायत घरघोड़ा के तत्‍कालीन मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) सुमित मेहता, इंजीनियर अजय प्रधान, प्रदीप पटेल, निखिल जोशी और लेखापाल जयानंद साहू को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग से जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत में हुए निर्माण कार्यों में भ्रष्‍टाचार की शिकायत हुई थी। इसकी जांच के लिए के विभागीय समिति बनाई गई थी। समिति ने 7 फवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की यह कार्यवाही की गई है।

जारी निलंबन आदेश में बताया गया है कि नगर पंचायत घरघोड़ा में अधोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने, विभिन्न वार्डो में कराये गये सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड़ के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, गुणवत्ताहीन सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य का भुगतान करने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि के सत्यापन किये बिना सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य प्रस्तावित / संपादित कराने के लिए सुमित मेहता प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी उत्तरदायी पाये गये है। इस वजह से मेहता निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में मेहता का मुख्यालय संयुक्त, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर तय किया गया है।

नगर पंचायत घरघोड़ा में पूर्व में निर्मित सड़क की स्थिति संतोषप्रद होने के बावजूद नवीन सड़क के लिए मिट्टी खोदाई, जी.एस. बी., बेस कार्य आदि का औचित्यहीन अवयव सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार कर राशि मांग किये जाने, अधोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि के सत्यापन किये बिना सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य प्रस्तावित / संपादित कराने के लिए अजय प्रधान तत्का. उप अभियंता घरघोड़ा (वर्तमान में उप अभियंता नगर पंचायत पुसौर) उत्तरदायी पाये गये है। प्रधान को छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1968 के नियम 53 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्रधान का मुख्यालय संयुक्त, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर नियत किया जाता है।

नगर पंचायत घरघोड़ा में विभिन्न वार्डों में कराये गये सी.सी. रोड़ निर्माण कार्यो का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने, निर्माण के दौरान परीक्षण हेतु क्यूब नहीं लेने, निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड़ के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान करने की अनुशंसा के लिए प्रदीप पटेल तत्का. उप अभियंता घरघोड़ा (वर्तमान में उप अभियंता नगर पंचायत किरोड़ीमलनगर) उत्तरदायी पाये गये है। उन्‍हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में पटेल का मुख्यालय संयुक्त, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर नियत किया गया है।

नगर पंचायत घरघोड़ा में विभिन्न वार्डो में कराये गये सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड़ के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, निर्माण कार्यो का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान की अनुशंसा करने के लिए निखिल जोशी तत्का. उप अभियंता घरघोड़ा (वर्तमान में उप अभियंता नगर पंचायत नयाबाराद्वार) उत्तरदायी पाये गये है। जोशी निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में जोशी का मुख्यालय संयुक्त, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर नियत किया गया है।

नगर पंचायत घरघोड़ा में विभिन्न वार्डों में कराये गये सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड़ के प्रतिकूल गुणवत्ताविहीन कार्य का भुगतान कराने के लिए जयानंद साहू लेखापाल घरघोड़ा उत्तरदायी पाये गये है। साहू को छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1968 के नियम 53 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय संयुक्त, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर नियत किया जाता है।


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