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डीपीआई ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन का मांगा हिसाब: प्रदेशभर के डीईओ को लिखा पत्र - Somanshu News

डीपीआई ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन का मांगा हिसाब: प्रदेशभर के डीईओ को लिखा पत्र

डीपीआई ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन का मांगा हिसाब: प्रदेशभर के डीईओ को लिखा पत्र

रायपुर :  लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारियों डीईओ को पत्र लिखकर शिक्षाकर्मियों के संविलियन के संबंध में जानकारी मांगी है। स्टेटस में यह बताने कहा है कि आज की स्थिति में शिक्षाकर्मियों पंचायत व नगर निगम, अगर संविलियन नहीं हो पाया है तो ऐसे शिक्षाकर्मियों की संख्या कितनी है और किन कारणों से यह नहीं हो पाया है,पूरी जानकारी मांगी है। इसके लिए डीपीआई ने डेडलाइन भी तय कर दिया है।

डीपीआई ने प्रदेशभर के डीईओ को लिखे पत्र में पूछा है कि 14 नवंबर 2025 की स्थिति में शिक्षाकर्मियों (पं./न.नि.) की संविलियन अगर नहीं हो पाया है तो ऐसे शिक्षाकर्मियों की संख्या कितनी है। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अक्टूबर 2025 को प्रदेशभर के डीईओ को पत्र लिखकर शिक्षाकर्मियों के संविलियन के संबंध में जानकारी मांगी थी। डीपीआई ने डीईओ को लिखे पत्र में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र और भेजे गए प्रपत्र का हवाला देते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र में मांगी गई जानकारी को प्रपत्र में भरकर भेजी जानी है। डीपीआई ने इसके लिए डेडलाइन तय करते हुए 17 नवंबर 2025 की तिथि तय कर दी है। तय तिथि तक हर हाल में संविलियन के संबंध में जानकारी भेजनी होगी। डीपीआई ने इस बात की भी जानकारी मांगी है कि अगर शिक्षाकर्मियों का अब तक संविलियन नहीं हो पाया है तो कारण क्या है।

इस तरह देनी होगी जानकारी

जिला का नाम, कर्मचारी का नाम, पदनाम, कार्यरत संस्था एवं संवर्ग (पं./न. नि.) विभाग में नियुक्ति तिथि, कार्यभार ग्रहण तिथि, संविलियन हेतु 02 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने की तिथि, अब तक संविलियन नहीं होने का कारण।

क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर लड़ रहे अदालती लड़ाई

जिन शिक्षाकर्मियों का राज्य शासन ने शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया है ऐसे एक हजार से अधिक शिक्षक एलबी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर क्रमोन्नत वेतनमान की मांग की है। सभी याचिकाओं की कोर्ट में एकसाथ सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्रमोन्नत वेतनमान का दावा करने वाले शिक्षक एलबी की नजरें हाई काेर्ट के फैसले पर टिकी हुई है।

इनको दी जानकारी

  1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
  2. संचालक, पंचायत संचालनालय।
  3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास।
  4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग छग।

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